सहारनपुर। थाना कोतवाली सदर बाजार पुलिस द्वारा उप्र गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियुक्त की 40 लाख 55 हजार रूपये समेत एक बाईक पर कुर्की की कार्यवाही की गयी।
कोतवाली सदर बाजार प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि विगत् 24 नवम्बर को वादी तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी सनुज यादव ने मोहतरम पुत्र शब्बीर निवासी पाडली खुशहालपुर थाना जनकपुरी आदि के खिलाफ धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने विगत् 7 अक्टूबर को अभियुक्त मोहतरम की चल-अचल सम्पत्ति को उप्र गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया था। उन्होंने बताया कि आज नायाब तहसीलदार सदर पंकज निर्वाल व उनके निरीक्षक संजीव कुमार, उपनिरीक्षक रविन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आपराधिक षडयंन्त्र रचकर कागजात व बैनामो की धोखाधडी कर लोगो की जमीन हडप कर अवैध रुप से अनुचित लाभ प्राप्त कर अर्जित की गयी चल व अचल सम्पत्ति को कुर्क कर लिया
ब्यूरों रिपोर्टः (मोनू कुमार) सहारनपुर
हमारे यूट्यूब चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज पर देखिए पूरा विडियो