जिला चिकित्सालय परिसर में कर रहे थे धूम्रपान
सहारनपुर। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने कोटपा अधिनियम के अंतर्गत एसबीडी जिला चिकित्सालय परिसर में धूम्रपान करने व गुटखा खाने वाले के विरूद्ध कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया।
मुख्य चिकित्साधिकारी डा.संजीव मांगलिक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा के निर्देशानुसार जिला तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमति शिवांका गोड़ व जिला तम्बाकू नियत्रण कार्यक्रम के प्रवर्तन दल के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा कोटपा -2003 अधिनियम के अन्तर्गत जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम व थाना जनकपुरी पुलिस टीम ने संयूक्त रूप से कोटपा-2003 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की, जिसमें एसबीडी जिला चिकित्सालय के प्रांगण में धूम्रपान करने वाले व गुटखा खाने वाले 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। कोटपा-2003 अधिनियम के अंतर्गत सैक्शन 4, 21 व 24 सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध व उललघंन करने वालों पर जुर्माना किया जायेगा। आज के प्रर्वतन कार्य में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से मुदस्सर अली (जिला सलाहकार), श्रीमति कविता कुमारी (सोशल वर्कर) अंकुर शर्मा (डाटा ऑपरेटर) एवं पुलिस विभाग से जनकपुरी थाना से एसआई श्रीमति वर्षा रानी व उनकी टीम उपस्थित रहे।
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