
सहारनपुर। खान आलमपुरा और तकिया क्षेत्र में स्कूलों के आस-पास तम्बाकू विक्रय करने वाले छह दुकानदारों के खिलाफ कोटपा-2003 अधिनियम के अन्तर्गत जिला तम्बाकू नियंत्रण विभाग की टीम ने उनका चालान कर जुर्माना वसूल किया।
आज खान आलमपुरा और तकिया में स्कूलों के आस-पास के क्षेत्र में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम एवं जनकपुरी थाना के पुलिस दल ने संयुक्त रूप से कोटपा-2003 अधिनियम के अन्तर्गत तंबाकू पदार्थ विक्रय करने वाले 06 विक्रेताओं पर जुर्माना किया। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से जिला सलाहकार मुदस्सर अली ने बताया कि कोटपा-2003 अधिनियम के सैक्शन 6(ठ) के अंतर्गत किसी भी शिक्षण संस्थान व स्कूल के 100गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद विक्रय करना प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर उललघंन करने वालों पर जुर्माना किया जायेगा और भविष्य में इन विक्रेताओं के द्वारा उलंघन करने पर प्रशासनिक कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी गई। आज के प्रर्वतन कार्य में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से जिला सलाहकार मुदस्सर अली, सोशल वर्कर श्रीमति कविता कुमारी, डाटा ऑपरेटर अंकुर शर्मा, एवं पुलिस विभाग से जनकपुरी थाना से एस.एच.ओ. आलोक शर्मा व एसआई लोकेश कुमार और उनकी टीम उपस्थित रही।
ब्यूरों रिपोर्टः मोनू कुमार/कुमार योगेश (सहारनपुर)
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