न्याय परिक्रमा न्यूज़ सहारनपुर
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज प्रबोध कुमार वर्मा ने जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया और बंदियांे के हित में सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से अवगत कराया।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त एक्शन प्लान के अर्न्तगत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी के निर्देशन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज प्रबोध कुमार वर्मा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। सचिव के साथ लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम असिस्टेन्ट बंसत सिंह ने भी सचिव के साथ जेल विजिट किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बैरक नं.3 व 4 एवं महिला बैरक, अस्पताल एवं पाकशाला का निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधीक्षक श्रीमती अमिता दुबे जिला कारागार सहारनपुर में कुल 1360 बंदी निरूद्ध है। जिला कारागार सहारनपुर में साफ सफाई की व्यवस्था उचित पाई गई। सचिव द्वारा बन्दियों को अवगत कराया कि यदि किसी बन्दी न्यायालय से जमानत हो चुकी है और वह जमानती के अभाव में अभी तक छूट नही पाया है तो वह जिला कारागार प्रशासन की सहायता से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय भिजवा दें। इसके अतिरिक्त यदि किसी बंदी को सरकार की ओर से निशुल्क अधिवक्ता की सुविधा चाहिये तो अविलम्ब वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव द्वारा बन्दियों को सरकार द्वारा बन्दियों के हितों के लिये चलाई जा रही योजनाओ से अवगत कराया गया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्रीमती अमिता दुबे, जेलर प्रशांत उपाध्याय एवं डिप्टी जेलर सुधांशु सिंह, अभय शुक्ला एवं दीपक सिंह उपस्थित रहे।
इसके अतिरक्ति सचिव ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशो के अनुपालन एवं जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी की अध्यक्षता में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत एवं आरबीट्रेशन वादों की विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद सहारनपुर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जायेगे। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत व अपर जिला जज शाश्वत पाण्डेय एवं पूर्ण कालिक सचिव व अपर जिला जज प्रबोध कुमार वर्मा ने आम नागरिको से अपेक्षा है कि यदि वह अपना वाद सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते है तो वह सम्बन्धित न्यायालय में अपना प्रार्थना देकर अपना वाद लोक अदालत में नियत कर निस्तारित करा सकतें हैं।
ब्यूरों रिपोर्टः मोनू कुमार/कुमार योगेश (सहारनपुर)