न्याय परिक्रमा न्यूज़ चंडीगढ़
चंडीगढ़, (अच्छेलाल), पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने आज पंजाब राजभवन में भाजपा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा की उपस्थिति में अजय जग्गा द्वारा संकलित पंजाब सेवा अधिकार अधिनियम, 2011 (जैसा कि यूटी चंडीगढ़ पर लागू है) पर एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने से संबंधित कानून पर आधारित है, जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण कार्य है। सेवा वितरण के तीन आवश्यक स्तंभ समयबद्धता, गुणवत्ता और शिकायत निवारण हैं। परिणामस्वरूप, समय पर सार्वजनिक सेवा वितरण की अवधारणा किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी है। अजय जग्गा ने कहा, “नागरिक चार्टर की शुरुआत ने सेवाओं की परिभाषा और अवधारणा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे सरकार की भूमिका प्रदाता से बदलकर सार्वजनिक सेवाओं के सुविधा प्रदाता और विनियामक में बदल गई है। इस आंदोलन ने प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया है, जिससे नागरिकों की संतुष्टि और सरकार में विश्वास बना हुआ है।” “पंजाब सेवा अधिकार अधिनियम को अपनाने से चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी की गारंटी मिलती है और इसे सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित होता है। इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन प्रशंसा का पात्र है।” “इससे प्रशासन को सेवा वितरण दक्षता में और सुधार करने और नागरिकों को प्रशासन द्वारा वादा की गई सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। किसी भी शिकायत के मामले में, अधिनियम अपीलीय अधिकारियों और यदि आवश्यक हो, तो माननीय आयोग के माध्यम से शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। यह आशा की जाती है कि सभी हितधारक इस संकलन की गहन समीक्षा करेंगे और सकारात्मक तरीके से कानून का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे।” इस अवसर पर बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा, “नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित कानून पर यह एक अनूठी पुस्तक है। यह लोगों को उनसे संबंधित सभी कानूनों के बारे में जागरूक करने में सहायक सिद्ध होगी। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलेगी कि इस संबंध में उनके क्या अधिकार हैं।”
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